विद्यालय में विधिक साक्षरता गोष्ठी का हुआ आयोजन

मसूरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विद्यालय के सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता गोष्ठी में सिविल जज मनोज राणा ने छात्राओं को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्हीकल नहीं चलाना चाहिए अगर ऐसा होता है तो 25 हजार तक का चालान किया जाता है। उन्होंने छात्राओं को मोबाइल के कम प्रयोग के बारे में अवगत कराया व कहा कि मोबाइल व एआई का उपयोग केवल शोध व जरूरी शैक्षणिक जानकारी के लिए करें व अन्य अनुपयोगी कार्य के लिए उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि इससे समय बर्बाद होता है व कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि समय बड़ा कीमती होता है जिसने समय ऐसे की खराब कर दिया तो समय उनको बहुत पीछे छोड देता है। इस मौके पर उन्होंने अन्य कानूनी जानकारी भी दी व अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया। विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षरता गोष्ठी में प्रधानाचार्या प्रभा थपलियाल ने सिविल जज व अधिवक्ताओं का स्वागत किया व आभार व्यक्त किया कि समय समय पर विद्यालय में आकर छात्राओं को कानूनी जानकारी देकर जागरूक करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष भारत भूषण, प्रबंधक मनोज सैली एवं विद्यालय की अध्यापिकाएं सहित छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक मनोज सैली ने हाई स्कूल परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन करने वाली दो छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।

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