नैनीताल उच्च न्यायालय ने रेहडी पटरी समिति की याचिका खारिज की

मसूरी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ने रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति मसूरी के द्वारा दायर याचिका पर निर्णय सुनाते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा की गयी समस्त कार्यवाहियों को सही माना है तथा याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर में वेंडिंग जोन, व्यवस्था को लेकर उठाये गये कदम पूरी तरह पारदर्शी कानून सम्मत और जनहित में थे। रेहडी पटरी समिति द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर टाउन वैंडिग कमेटीके गठन, विक्रेताओं के नए सर्वे और मालरोड पर फड़ फेरी लगाने की मांग की गयी थी। मामले की सुनवाई के दौरान, नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने न्यायालय के समक्ष पालिका द्वारा की गयी पारदर्शी कार्यवाहियों का ब्योरा रखा गया।
पालिका की ओर से अवगत कराया गयाकि टाउन वेंडिंग कमेटी का पुनर्गठन पालिका प्रशासन ने नियामानुसार कर दिया है, निष्पक्ष सर्वे एवं लाइसेंस का स्ट्रीट वैेडर्स अधिनियम के तहत पालिकाक्षेात्र में पात्र रेहड़ी पटरी विक्रेताओ का सर्वे पूरा कर सभी पात्र वेंडरों को वेंडिंग लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं, लाइसेंस धारक व्यवसायियोंके लिए व्यवस्थित वेंडिग जोन का चयन कर लिया गया है, जहां लाइसेंस धारक विक्रेता सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर सकते है। न्यायालय ने नगर पालिका मसूरी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को रिकार्ड पर लेते हुए माना कि याचिका कर्ताओं की सभी शिकायतों का नियमानुसार समाधान किया जा चुका है। इसके आधार पर न्यायालय ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होनें काह कि नगर पालिका सदैव नियमों के दायरे में रहकर मसूरी की यातायात व्ययवस्था, पर्यटकों की सुविधा, मालरोड की सुंदरता और पटरी व्यवसायियों के हितो में संतुलन बनाकर कार्य कर रही है। न्यायालय के निर्णय से पालिका की निष्पक्षता और परदर्शी कार्यशैली सिद्ध हुई है। पालिका प्रशासन ने सभी स्वीकृति लाइसेंस धारक वेंडरों से अपील की है कि चिन्हित वेंडिंग जोन में ही अपना व्यवसाय का संचालन करें तथा मसूरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में पालिका का सहयोग करें।

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