उत्तराखंड में गुटखा और निकोटिन युक्त पान मसाले पर एक साल की रोक

मसूरी। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड की ओर से जारी आदेश के तहत यह प्रतिबंध पूरे प्रदेश में लागू होगा।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अंतर्गत किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। आदेश के अनुसार, गुटखा और पान मसाला खाद्य उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। इनमें तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक माना गया है।
एक वर्ष तक लागू रहेगा प्रतिबंध
आदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को जनस्वास्थ्य के हित में राज्य या उसके किसी हिस्से में किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध ऐसे अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक रोक लगाई गई है।
जनस्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर
इस निर्णय का उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के प्रचलन को नियंत्रित करना तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आदेश के दायरे में ऐसे उत्पादों की पूरी आपूर्ति शृंखला शामिल है, जिससे इनके निर्माण से लेकर बाजार में बिक्री तक पर प्रतिबंध प्रभावी किया जा सके। प्रदेश में प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों की निगरानी और नियमों के पालन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

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