पहले रिस्पांडर के रूप में डीएम पहुंचे आपदा प्रभावित परिवारों के पास

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देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने प्रथम रिस्पांडर के रूप में आपदा प्रभावित परिवारों के पास पहुंच तहसीलदार व बीडीओ को आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहते ही आपदा राहत कार्य के लिए अग्रिम आदेशों तक तैनात के लिए आदेश दिये।
शनिवार को यहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्थलीय निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र होने व आवागमन अवरूद्ध होने से क्षति के विस्तृत सर्वेक्षण, राहत कार्यों एवं प्रभावितों को शासनदेशानुसार क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुई योजनाओं, निर्मित व निर्माणधिन कार्याे के स्टीमेट व प्राकलन तैयार किये जाने व विभागीय अधिकारियों को 20 सितम्बर 2025 से प्रवास किये जाने हेतु दिए अग्रिम आदेशों तक तैनाती की है। अत्यधिक वर्षा के कारण तहसील सदर देहरादून के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र सरौना, रा.उ.नि. क्षेत्र सिल्ला व रा.अ.नि. क्षेत्र चामासारी में दैवीय आपदा से क्षेत्रवासियों के आवासीय भवन, गौशाला, पशुधन व कृषि भूमि, मोटर मार्गाे, सिचाई गूलों, विघुत आपूर्ति आदि को भारी क्षति हुई है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 34 एवं 72 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आदेश जारी किए है, डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस कार्याे में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी। भूमि कटाव; फसल क्षति; भवन क्षति; पशु हानि आकलन एवं मुआवजे के लिए तहसीलदार; ब्लॉक प्रभारी कृषि; एडीओ उघान; जेई लोनिवी; सिंचाई विभाग के अधिकारी क्षति का आंकलन व अंतिम व्यत्तिफ को मुआवजा वितरण तक मौके पर ही तैनात रहेंगे। फुलेत, छमरोली, सिमयारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना, गांव की पगडंडी, खेत घुम डीएम ने जाना 4 हजार आपदा प्रभावित आबादी का दर्द, हेली का विकल्प छोड़; दुर्गम रास्तों से पैदल व सड़क भ्रमण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। लोनिवि के अधिकारियों को भवनो को हुई क्षति की टेक्निकल रिपोर्ट आज ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। आपदा में मृतक एवं लापता लेबर का समुचित विवरण प्रस्तुत करने के एक्शन पीएमजीएसवाई को निर्देश दिये। फुलेत में दैवीय आपदा में मलबे से ब्लॉक खाले एंव पैदल रास्ते खोलने के लिए पीएमजीएसवाई को मौके पर ही धन की स्वीकृति ; आज से ही कार्य चालू करने के निर्देश दिये। विघालयों से संबंधित समस्याओं के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी को क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

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