कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

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देहरादून। देहरादून में एलआईयू ने भारतीय वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई स्थित ट्रांसलुमिना थैराप्यूटिक्स एलएलपी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सेलाकुई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी देहरादून के निर्देश पर विदेशी नागरिक के जनपद में प्रवास, आवागमन, वीजा नियमों में लापरवाही, शिथिलता बरतने वाले होटल संचालकों, औद्योगिक इकाई संचालकों, धर्मशालाओं में विदेशी नागरिकों के संबंध में एलआईयू अभियान चला रही है। एलआईयू लगातार कंपनियों का औचक निरीक्षण भी कर रही है। प्रभारी स्थानीय अभिसूचना उप इकाई सहसपुर संतोष बिष्ट ने थाना सेलाकुई में दी लिखित तहरीर में कहा कि औद्योगिक इकाई फार्मा सिटी सेलाकुई के अंतर्गत ट्रांसलुमिना थैराप्यूटिक एलएलपी कंपनी में बीती चार मार्च को जार्जिया के 13 विदेशी नागरिकों ने ई-टूरिस्ट वीजा पर व्यवसायिक भ्रमण किया था। जबकि कंपनी प्रबंधन को पूर्व में ई-टूरिस्ट वीजा पर व्यवसायिक भ्रमण न करवाने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद टूरिस्ट वीजा पर व्यावसायिक भ्रमण कराया गया।
प्रकरण में विदेशी पंजीकरण अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने कंपनी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनी ने नोटिस का सुसंगत जवाब नहीं दिया। बताया कि प्रबंधन ने जान बूझकर भारतीय वीजा नियमों की अनदेखी की है। थाना प्रभारी सेलाकुई शैंकी कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रबंधन के खिलाफ विदेशी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है।

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