डीएम के आक्रमक रवैया देख विधवा फरियादी को मिला न्याय

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देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल अपने चिरपरिचित अंदाज में जनहित में निरंतर कड़े निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिलाधिकारी समस्याओं के समाधान के लिए भटक रहे फरियादियों की समस्या निस्तारित कर रहे हैं बल्कि त्वरित रिलिफ भी दे रहे हैं। पति की मृत्यु के उपरान्त अपनी सम्पति के कागज छुड़वाने तथा इंश्योरेंश के लिए भटक रही शिवानी गुप्ता के प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी बैंक की शाखा को ही सीज कर दिया था। बैंक की सम्पति कुर्क करते ही बैंक प्रबन्धक के होश ठिकाने आ गए तथा बैंक ने शिवानी गुप्ता के सम्पति के कागज वापस किये साथ ही नो ड्यूज का सर्टीफिकेट भी घर जाकर दिया।
सीएम के प्रताप से जिला प्रशासन हमेशा असहाय, निर्बल, जरूरतमंद के साथ है। जिला प्रशासन जनहित में निरंतर सख्त निर्णय ले रहा है। शिवानी गुप्ता प्रकरण में डीएम के आक्रमक रवैया देख प्राइवेट बैंक डीसीबी ने विधवा फरियादी की चौखट पर ही जाकर बन्धक बनाए गए सम्पति के कागज वापस लौटाएं है तथा नो ड्यूज सर्टीफिकेट भी जारी किया है। जिला प्रशासन का आजकल चिरपरिचित अंदाज, फरियादी को न्याय, नाफरमानी पर अकाल्पनिक सख्त एक्शन से जहां विभागों में हड़कंम हैं वही फरियादियों को त्वरित न्याय भी मिल रहा है। विधवा महिला फरियादी शिवानी गुप्ता के पति की मृत्यु उपरांत के एक वर्ष से न्याय को भटक रही थी। जिला प्रशासन की ग्राउंड टीम ने तीसरे ही दिन, बैंक को सील कर बैंक के होश ठिकाने ला दिए हैं। डीएम के गहन पर्यवेक्षण में एसडीएम कुमकुम ने न्याय को अंजाम दिया।  जिला प्रशासन के इस प्रभावी एक्शन से डीसीबी बैंक ने फरियादी की सम्पति के कागज उनके घर जाकर वापस लौटाये तथा 15.50 लाख ऋण माफ करते हुए नो ड्यूज का सर्टीफिकेट भी जारी किया। जिला प्रशासन के इस तुफानी एक्शन से जहां प्राइवेट बैंक चारो खाने चित हो गया है वहीं जिला प्रशासन के इस एक्शन लापरवाही एवं नाफरमानी करने वाले कार्मिंकों में भय का माहौल व्याप्त है।
जिलाधिकारी का कड़ा रूख देख बैंक ने शिवानी गुप्ता के सम्पति के कागज तो लौटाये ही साथ 15.50 लाख ऋण माफ करते हुए नो ड्यूज का सर्टीफिकेट भी घर जाकर दिया। जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में शिवानी गुप्ता पत्नी स्व. रोहित निवासी अमर भारती, चन्द्रबनी अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। शिवानी गुप्ता ने बताया कि उनके पति द्वारा डीसीबी बैंक से 15.50 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआई लोंबार्ड कंपनी ने किया था। उनके पति का 15 मई 2024 आकस्मिक निधन हो गया था। शिवानी गुप्ता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उनकी आय का कोई साधन न होने के कारण बैंक किस्त जमा नही हो पा रही है। बीमा कम्पनी ने बैंक लोन देने से मना किया जा रहा है। डीसीबी बैंक व बीमा कंपनी से इस संबंध में कई बार अनुरोध किया है, परंतु बीमा कंपनी ने धनराशि दिए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और बैंक ने बार-बार किश्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जिस पर डीएम ने बैंक प्रबन्धक डीसीबी को उपस्थित होने और महिला की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन ने 9 जून को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक के विरुद्ध ब्याज सहित 1705000 रुपये आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के निर्देश दिए गए थे। डीसीबी प्रबंधक को बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिलाधिकारी के आदेश और असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के निर्देशों पर 18 जून को देहरादून क्रॉस मॉल, राजपुर रोड स्थित डीसीबी शाखा की चल संपत्ति को नियमानुसार कुर्की करते हुए बैंक शाखा को सीज किया कर दिया था।

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