जन सुनवाई और आपत्तियों के बाद नियमानुसार जारी हुआ पंचायतों मे आरक्षणः चौहान

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देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण जन सुनवाई और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही संविधान सम्मत जारी किया गया। चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस द्वारा आरक्षण पर उठाए जा रहे सवाल पूरी तरह भ्रामक और हार की आशंका बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण संविधान, पंचायतीराज अधिनियम, एकल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट उप-समिति के अध्ययन के बाद तैयार नियमावली के अनुरूप तय किया गया है। ये सारी प्रक्रिया पूरी करना और चुनाव संपन्न कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है । इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है । आरक्षण प्रक्रिया को विधिसम्मत और उसी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा पूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अंतिम आरक्षण सूची जारी की है। इसके अलावा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन भी है। आपतियाँ मांगने के बाद उनका निस्तारण भी किया गया और कुछ सीटों पर परिवर्तन भी हुआ है। आरक्षण एक रोस्टर के अनुसार तय होता है और उसमे हस्तक्षेप नही हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस की चिंता को गैर वाजिब और आशंकाओं पर आधारित बताया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस चुनाव घोषित होने से पहले और परिणाम के बाद तमाम आशंकाओं के राग अलापती रही है और सच्चाई से वह वाक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि निकाय की भाँति जनता विकास के लिए पंचायतों मे भी ट्रिपल इंजन के लिए उत्सुक है और यही कांग्रेस की दुविधा है।

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