उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आरक्षण रोटेशन नियमावली को दी चुनौती हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथ पत्र

नैनीताल। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देती कई याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार से सभी विजयी प्रत्याशियों को इस मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों का अपना पक्ष रखने का विकल्प खुला रखा है। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
दरअसल, अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली 2024 को निकाय चुनाव होने से पहले नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार की 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर निकायों और नगर पंचायतों का आरक्षण तय किया है। पूर्व में एकलपीठ ने उन्हें अंतरिम आदेश नहीं दिया और सरकार से जवाब पेश करने को कहा। इसके विरुद्ध उनकी ओर से खंडपीठ में विशेष अपील दायर की गई, लेकिन उनकी विशेष अपील भी खारिज हो गई।
इस आदेश के बाद अल्मोड़ा निवासी शोभा जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एकलपीठ ने जो प्रश्न उठाए हैं, वे सही हैं। इसलिए एकलपीठ इस मामले की जल्द सुनवाई करे। आज मामले में सुनवाई हुई। जिस पर राज्य सरकार ने कोर्ट से शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र पेश करने का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि नियत की है।

Copyright, Mussoorie Times©2023, Design & Develop by Manish Naithani 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.