बीमार युवती से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया दून का डॉक्टर

देहरादून। इलाज के दौरान युवती से छेड़छाड़ करने वाले दोषी डॉक्टर को पॉक्सो कोर्ट ने दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड यानी जुर्माना भी लगाया है। यह सजा पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर की अदालत ने सुनाई। पुलिस ने दोषी को कोर्ट से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक, बीती 22 फरवरी 2022 को 25 वर्षीया युवती ने प्रेमनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें युवती ने बताया था कि 21 फरवरी को स्वास्थ्य खराब होने पर वो ईएसआई क्लिनिक गई। जहां से डॉक्टरों ने झाझरा स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया।
आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंघल निवासी बंशीवाला ने युवती की जांच की। जिसके बाद अल्ट्रासाउंड करावाया गया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद युवती वापस रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास गई। युवती का आरोप था कि इस दौरान डॉक्टर ने उसे अकेले एक केबिन में बुलाया और कई तरह के गलत सवाल किए।
इतना ही नहीं युवती का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया। जिससे युवती घबरा गई और घर जाकर अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद युवती की मां डॉक्टर के पास पहुंची। जहां आरोप है कि डॉक्टर ने उसे भी देख लेने की धमकी दी।
रू इसके बाद युवती ने प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिस पर प्रेमनगर पुलिस ने जांच के बाद दुष्कर्म और छेड़छाड़ की धारा में चार्जशीट दाखिल की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की गवाही होने के बाद जज ने आरोपी डॉक्टर प्रद्योत कुमार सिंघल को दुष्कर्म में बरी करते हुए छेड़छाड़ में दोषी पाया।
ऐसे में दोषी डॉक्टर को 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड राशि में 8 हजार रुपए युवती को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, अब पुलिस ने दोषी डॉक्टर को अदालत से हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

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