मसूरी में पालतू कुत्तों का पंजीकरण 30 नवंबर तक कराना अनिवार्य

मसूरी। नगर पालिका परिषद मसूरी ने नगर क्षेत्र में पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए पशुपालकों से अपील की है। पालिका ने पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की है। निर्धारित समयसीमा के बाद पंजीकरण नहीं कराने वाले पशुपालकों के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि नगर क्षेत्र में पालतू कुत्ते रखने वाले सभी नागरिक अपने कुत्तों का पंजीकरण निर्धारित समय के भीतर कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए मात्र 10 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सभी स्वान पालक नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नागरिकों को अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पालिका की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 30 नवंबर 2026 के बाद बिना पंजीकरण वाले पालतू कुत्तों के संबंध में नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने सभी पशुपालकों से नगर पालिका के नियमों का पालन करने और समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है।

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