सामूहिक दुष्कर्म मामले में काउंसलर की मौजूदगी में दर्ज होंगे पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान
1 min readदेहरादून। आईएसबीटी पर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी के नारी निकेतन में ही काउंसलर की मौजूदगी में मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जाएंगे। पीड़िता की मानसिक हालत ठीक न होने के कारण पुलिस ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। पुलिस ने घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण गवाह के बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने कराए हैं। इसके साथ ही एसआईटी ने दिल्ली आईएसबीटी से घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं। इन सभी की तस्दीक के लिए जल्द ही आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट से मांगी जाएगी।
गौरतलब है कि गत 12 अगस्त की रात कश्मीरी गेट आईएसबीटी नई दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज का ड्राइवर एक किशोरी को देहरादून लाया था। देहरादून पहुंचने पर आईएसबीटी परिसर में पार्किंग में खड़ी बस में किशोरी से रोडवेज और अनुबंधित बसों के पांच ड्राइवर-कंडक्टरों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में गत शनिवार बाल कल्याण समिति की ओर से केस दर्ज किया गया। मामले में रोडवेज की अनुबंधित बस के ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार, रवि कुमार, रोडवेज के ड्राइवर राजपाल, कंडक्टर देवेंद्र और कैशियर का काम कर रहे कंडक्टर राजेश कुमार सोनकर को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पांचों को सोमवार को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में विवेचना के लिए एसपी सिटी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। अब अगली कार्रवाई में पीड़ित किशोरी के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए जाने हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इसके लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन किया गया। इसमें पुलिस ने अपील की कि किशोरी के बयान दर्ज करते वक्त काउंसलर को साथ में रखा जाए। यही नहीं किशोरी के बयान बालिका निकेतन में ही दर्ज कराए जाएं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने पुलिस की यह अपील स्वीकार कर ली है। महिला मजिस्ट्रेट बुधवार को बालिका निकेतन जाकर पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज करेंगी। काउंसलर को भी साथ रखने की अनुमति मजिस्ट्रेट ने दे दी है।