नया वक्फ कानून जनहित के लिए लाया गया ऐतिहासिक फैसलाः धामी

देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से अब वक्फ की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सकेगा और यह जमीन गरीब तथा जरूरतमंद मुसलमानों के काम आ सकेगी और इसका उपयोग जनहित कार्यों के लिए हो सकेगा।
भाजपा मुख्यालय में आयोजित वक्फ जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को लाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग कानून को मानने वाले लोग हैं तथा जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में रहकर जनहित के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ पहुंच वाले और रसूखदार लोग अवैध तरीके से कब्जा किए बैठे हैं किसी ने फाइव स्टार होटल बना रखा है तो किसी ने कोठी और बंगला बना रखा है लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में वक्फ की जमीन और परिसंपत्तियों में भी भारी इजाफा हुआ है यह 39 एकड़ से बढ़कर 18 लाख एकड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन और परिसंपत्तियों का बीते समय में राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए भरपूर दुरुपयोग किया जाता रहा है। माफिया और दबंग लोग बड़ी संख्या में इन संपत्तियों पर कब्जा जमाये बैठे हैं तथा यह सब वक्फ संपत्तियों की उचित प्रबंधन व्यवस्था न होने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों का परीक्षण कराया जाएगा तथा अवैध रूप से किए गए कब्जे हटाए जाएंगे और इस जमीन का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए तथा जनहित कार्यों के लिए किया जाएगा।
यहंा यह भी उल्लेखनीय है कि इस नए कानून की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें उल्लेखित कई प्रावधानों पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई हुई है।

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